अब एक दिल्ली की शिक्षिका पर आरोप लगाए गए हैं, कि उन्होंने एक मुस्लिम छात्र के सामने विवादास्पद टिप्पणियाँ की

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दिल्ली के शाहदरा में एक मामले की खबर आई है, जिसमें सरकारी स्कूल की एक शिक्षिका पर मुस्लिम छात्र के सामने मक्का मदीना को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप है।

viral teacher

Image Credit: twitter

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरगनर से एक वीडियो (Muzaffarnagar Video) वायरल हुआ, जिसमें महिला टीचर तृप्ति त्यागी (Tripti Tyagi) नामक एक शिक्षिका को उसकी कक्षा के एक छात्र के साथ थप्पड़ देते हुए दिखाया गया है। इस मामले में टीचर पर आरोप है कि उन्होंने इस कृत्य को मुस्लिम समुदाय से जुड़े इस छात्र को लेकर किया, जिसके बाद महिला टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें सरकारी स्कूल की एक शिक्षिका के खिलाफ मुस्लिम छात्र के सामने मक्का-मदीना को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप लगा है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहदरा जिले के एक सरकारी स्कूल में एक शिक्षिका पर मुस्लिम बच्चे के सामने मक्का मदीना के बारे में विवादित टिप्पणी करने के साथ और भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। बच्चे के परिवार ने इस मामले में शिक्षिका के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। DCP शाहदरा के मुताबिक, उन्हें इस मामले में शिकायत मिली है। बच्चे की काउंसलिंग करवाने के बाद मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और जांच की जा रही है।

वहीं इस पूरे मामले को लेकर गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल बाजपेई का कहना है कि वो जल्द ही दिल्ली के शिक्षा निदेशक, उप-शिक्षा निदेशक और अन्य अधिकारियों से मिलकर शिक्षक के खिलाफ एक्शन की मांग करेंगे।

पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं।

इससे पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला टीचर एक छात्र को क्लास के दूसरे बच्चों से थप्पड़ लगवा रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने इस घटना को संज्ञान में लिया है। NCPCR ने मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को तृप्ता त्यागी के स्कूल (नेहा पब्लिक स्कूल) के खिलाफ FIR दर्ज करने और जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा NCPCR ने मुजफ्फरनगर के जिला मजिस्ट्रेट (DM) को भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। RTE एक्ट, 2009 की धारा-17 (बच्चे को शारीरिक दंड/मानसिक उत्पीड़न) के तहत मामले में कार्रवाई की जाएगी और NCPCR को सूचित किया जाएगा।

इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर से भी एक ऐसा मामला सामने आया है। यह मामला जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से संबंधित है, जहां एक छात्र ने कथित रूप से ब्लैकबोर्ड पर "जय श्री राम" लिख दिया। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद हाफिज और टीचर फारूक अहमद पर छात्र को पीटने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक, घटना 25 अगस्त को हुई। छात्र को पीटाई के कारण गंभीर आंतरिक चोटें आईं, और उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के संबंध में पुलिस ने प्रिंसिपल और टीचर के खिलाफ IPC की धारा-323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), धारा-342 (गलत तरीके से कैद करना), धारा-504 (जानबूझकर अपमान करना) और धारा-506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा, दोनों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा-75 के तहत भी कार्रवाई की जा रही है।

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